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BUDGET 2023-24: महिलाओं-बुजुर्गों को राहत, खिलौने-साइकिल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते

SG

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 में वेतनभोगी कर्मचारियों को लुभावने वाले प्रावधान के तहत नई कर व्यवस्था में सात लाख वार्षिक आय को आयकर से पूरी तरह मुक्त किया है। पुरानी व्यवस्था में तीन लाख की आय को कर मुक्त रखा गया है। यही नहीं, वित्त मंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है

बजट के तहत कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13 फीसदी किया गया है। यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे. इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है।

 

श्रीमती सीतारमण ने आयकर की स्लैब की संख्या को भी पांच करने की घोषणा की, जिसके तहत शून्य से तीन लाख की आय स्लैब पर कोई कर नहीं लगेगा, तीन से छह लाख तक कर की दर पांच प्रतिशत, छह से नौ लाख रुपए तक 10 प्रतिशत, नौ से 12 लाख रुपए तक 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख रुपए वार्षिक आय के स्लैब पर 20 प्रतिशत आयकर लगाया जाएगा। इसके अलावा 15 लाख से ऊपर वार्षिक आय तीस प्रतिशत के कर के दायरे में आएगी। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को आम कर दाताओं के लिए आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि पुरानी व्यवस्था को छोडक़र नई व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मोटी आय वाले कर दाताओं पर अधिकतम प्रभावी कर की दर 42.7 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत कर दी गई है। श्रीमती सीतारमण ने दीर्घावधि कर की दरें नहीं बढ़ाई ह,ै जिससे शेयर बाजारों में उत्साह देखा गया और बंबई शेयर बाजार का सूचकांक कारोबार के दौरान करीब एक हजार अंक उछल गया था। अग्निवीरों के लिए कोष को तिहरी छूट देने की घोषणा की गई है। अग्निवीर कोष में निवेश, निवेश पर आय और निवेश की निकासी के समय तीनों चरणों में कर छूट दी जाएगी।