राज्य

बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर बेची, तो कार्रवाई पंजाब सरकार के सख्त आदेश

SG

प्रशासन को निर्देश, जनता को किया जाए जागरूक

 चंडीगढ़
बसंत पंचमी के त्योहार के मौके पर लोगों की तरफ से ज्यादा पतंग उड़ाने का गंभीर नोटिस लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से सिंथेटिक या कोई अन्य सामग्री से बनी चाइना डोर जो कि पतंग उड़ाने के उद्देश्य के लिए बेची और इस्तेमाल की जाती है की बिक्री, भंडारण और खरीद पर सख्ती से पाबंदी लगाने और इसको तुरंत ज़ब्त करने के हुक्म जारी किए हैं। इसके इलावा डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी एसएचओ को तुरंत अपने अधिकार क्षेत्र में छापामारी करने के निर्देश जारी करें। इस संबंधी ये आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीडब्ल्यूपी नंबर 487 ऑफ 2015 के हुक्मों के अनुसार दिए गए हैं। उन्होंने राज्य के सभी डिप्टी कमिशनरों को चाइना डोर के खतरे के बारे आम लोगों को जानकारी देने के निर्देश दिए, जिससे वह अपने बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए इस किस्म की डोरी का प्रयोग न करने के बारे जागरूक कर सकें। वातावरण मंत्री ने कहा कि पंजाब के सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, वन्य जीव और वन विभाग के इंस्पेक्टर के रैंक के अधिकारीए पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी, राज्य की म्युंसपल इकाईयों के दर्जा तीन और इससे ऊपर के अधिकारी और पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सहायक वातावरण इंजीनियर और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों के लागू करने को यकीनी बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

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