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यमुना डूब क्षेत्र के फार्म हाउसों पर फिर चलेगा प्राधिकरण का बुलडोजर, 15 अगस्त के बाद शुरू होगी कार्रवाई

नोएडा। यमुना नदी के डूब क्षेत्र में संचालित होने वाले अवैध फार्म हाउसों को ध्वस्त करने के लिए नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर फिर गरजेगा। अधिकारियों ने कहा कि जिन फार्म हाउस मालिकों की आपत्तियों का निस्तारण नोएडा प्राधिकरण द्वारा कर दिया गया है।
खुद ध्वस्त कर लें अवैध निर्माण
वह सभी खुद से अवैध निर्माण का ध्वस्त कर लें, अन्यथा प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। इस पर जो खर्च होगा, वह फार्म हाउस संचालकों से वसूला जाएगा। प्राधिकरण ने करीब सौ फार्म हाउस की आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है। सुनवाई के बाद आपत्तियों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने खारिज कर दिया गया है।
सात दिन का दिया गया समय
प्राधिकरण में भूलेख विभाग के ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने बताया कि जिन आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है, उन फार्म हाउस संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। वह सात दिन में स्वयं अवैध निर्माण को हटा लें। सात दिन बाद कार्रवाई शुरू होगी।
एक अगस्त से फार्म हाउस संचालकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस के चलते 15 अगस्त के बाद प्राधिकरण कार्रवाई शुरू करने पर विचार कर रहा है।
उन्होंने बताया कि फार्म हाउस संचालकों की आपत्तियों को खारिज करने में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नदी के दो बंधों के बीच की जगह को डूब क्षेत्र माना गया है। इसमें निर्माण नहीं किया जा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एनजीटी) के नियमानुसार डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना गया है।