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फार्महाउस लीज विवाद: बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को झटका, जमा करने होंगे 1.87 करोड़

SG

नई दिल्ली – दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा के बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स सेठ इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत राशि जमा करने का निर्देश दिया है। फार्महाउस लीज विवाद से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सेठ इंटरप्राइजेज पर 3.75 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई की कंपनी को 1.87 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। मामला रजोकरी गांव में स्थित एक फार्महाउस से जुड़ा है। 20 मई, 2013 को सेठ इंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने आवासीय उपयोग के लिए इस फार्महाउस को पट्टे (लीज) पर लिया था। इसके लिए 4.25 लाख रुपए प्रति माह की दर से किराया तय हुआ था। साल 2015 में ये लीज खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी इस संपत्ति को उसे मालिकों का वापस नहीं किया गया और न ही इस दौरान कोई शुल्क दिया गया। इस दौरान उन्हें दो कानूनी नोटिस भी मिले। मालिकों की तरफ से दायर मुकदमे में कहा गया कि आवासीय परिसर पर लिए जाने के बावजूद इसका इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए गया। आरोप के मुताबिक इसे हरियाणा जनहित कांग्रेस का मुख्यालय बताया गया।

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