राज्यवायरल न्यूज़

अगर आपके वाहन है 15 या 10 साल पुराने अब सड़को पर मत चलाना यह नियम हुआ लागू

गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा के NCR के जिलों में जल्द लागू होगी नई Scrap Policy, पुराने वाहन होंगे बंद

Haryana Scrap Policy हरियाणा के दिल्ली से सटे जिलों में नई स्क्रैप पालिसी जल्द लागू होगी। पुराने वाहन बंद होंगे। पेट्रोल वाहन 15 और डीजल वाहन 10 वर्ष से ज्यादा पुराने एनसीआर में नहीं चल पाएंगे। प्रदूषण को देखते हुए इसका कड़ा पालन होगा।राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल व नूंह में जल्द नई स्क्रैप पालिसी लागू होगी। इन जिलों में पुराने वाहनों को बंद किया जाएगा। डीजल के 10 साल से ज्यादा पुराने और पेट्रोल के 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन एनसीआर में नहीं चल पाएंगे।हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि एनसीआर के प्रदूषण को देखते हुए इस फैसले को कड़ाई से लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से एनसीआर में दाखिल होने वाले पुराने वाहनों को लेकर नियमों को संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि दिल्ली जाने वाले लोगों पर असर न पड़े।मूलचंद शर्मा ने किसान महापंचायत को लेकर कहा कि करनाल में किसानों ने जो घेराव की चेतावनी दी है यह सब राजनीति से प्रेरित है। कई दलों के लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। शर्मा ने कहा कि धरने प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन कोई भी कानून को हाथ में न ले।

 

उन्होंने बताया कि जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में हाइटेक बसें शामिल होने वाली हैं, जिनमें जीपीएस सीसीटीवी के साथ-साथ ऐसा बाक्स रखा जाएगा, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा और यह शिकायत परिवहन विभाग के हेड आफिस पहुंचाई जाएगी। शिकायत की सत्यता जानने के बाद उस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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