राष्ट्रीय

दिल्ली दंगा : छह आरोपियों के खिलाफ तय किए जाएं आरोप, कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया उनमें बिलाल अंसारी, सुहैल ऊर्फ भोलू, इमरान, गुलफाम, समीर सैफी और सलमान शामिल हैं। 

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी गवाह के बयान को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसका बयान हिंसा के एक साल बाद दर्ज किया गया।

कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया, उनमें बिलाल अंसारी, सुहैल ऊर्फ भोलू, इमरान, गुलफाम, समीर सैफी और सलमान शामिल हैं। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 380, 436 और 457 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली में यमुना विहार में दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी से जुड़ा हुआ है। पांच शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की थी कि उनकी दुकानों में दंगाइयों ने लूटपाट की और आगजनी की। पहली शिकायत 28 फरवरी 2020 को गणेश कुमार ने की थी, जिसमें कहा गया था कि 25 फरवरी 2020 को नूर-ए-इलाही चौक, मोहनपुरी में दंगाइयों ने उनकी दुकान गणेश स्टोर्स का शटर तोड़कर दुकान में रखा सभी सामान लूट लिया।

दूसरी शिकायत अजहर हुसैन ने की थी कि मेन नूर-ए-इलाही रोड पर 24 फरवरी 2020 को उसकी दुकान जला दी गई। तीसरी शिकायत लोकेश कुमार ने की थी कि पंडित दीवान चंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल मार्केट, यमुना विहार रोड पर उसकी दुकान में आग लगाई गई। चौथी शिकायत गजेंद्र कुमार ने की थी कि दंगाइयों ने उनकी दुकान को आग लगा दिया। पांचवी शिकायत अंसार खान ने की थी कि मेन रोड 66 फुटा मौजपुर स्थित उसकी कंफेक्शनरी की दुकान को दंगाइयों ने जला दिया। गौरतलब है कि दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे।

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