प्रशांत बख्शी समाचार संपादक / लखनऊ
पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार देगी आर्थिक मदद; जानिए कैसे करें आवेदन
पंचायत प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर 2021 को ग्राम उत्कर्ष समारोह में की थी। इसमें आवेदन के साथ अपलोड होने वाले अभिलेखों में पंचनामा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर की ओर से जारी प्रमाणपत्र देना होगा।लखनऊ, राज्य ब्यूरो। जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सदस्यों को पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने पंचायत कल्याण कोष उप्र की स्थापना की है। आश्रितों को ये सहायता 16 दिसंबर, 2021 से दी जा रही है। सहायता पाने के लिए आश्रित को वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा। निदेशक पंचायतीराज अनुज कुमार झा ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर, 2021 को ग्राम उत्कर्ष समारोह में की थी। इसमें आवेदन के साथ अपलोड होने वाले अभिलेखों में पंचनामा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर की ओर से जारी प्रमाणपत्र देना होगा। प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से जारी मृत्यु प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव की ओर से प्रमाणपत्र, क्षेत्र प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्य मृत्यु की स्थिति में खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र और जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी के की ओर से जारी प्रमाणपत्र मान्य है। निदेशक ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित को कल्याण कोष से धनराशि पाने के लिए आनलाइन आवेदन या अपने जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र पर सभी सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के बाद विवरण फ्रीज किया जाता है, तब सभी विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध हो जाते हैं। जिसका जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से परीक्षण कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन लेकर करके अपनी संस्तुति सहित राज्य स्तर पर अग्रसारित किया जाता है। राज्य स्तर पर निदेशक पंचायतीराज की ओर से अग्रसारित आवेदक के बैंक खाते में निर्धारित धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है।आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि
ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष – 10 लाख सदस्य जिला पंचायत – पांच लाख सदस्य क्षेत्र पंचायत – तीन लाख सदस्य ग्राम पंचायत – दो लाख