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लग गई समान नागरिक संहिता पर पुष्कर कैबिनेट की मोहर

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UCC Dhami cabinet : सामान नागरिक संहिता पर धामी कैबिनेट की मुहर

 

UCC Dhami cabinet मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की हुई बैठक में तमाम अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथॉरिटी सभी औद्योगिक क्षेत्रों में नक़्शे मंजूर करेगा.इसमें सबसे ज्यादा अहम है वो फैसला जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है सामान नागरिक संहिता पर मुहर ….. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के करीब के 11 कस्बों में टाउनशिप विकसित करने की खातिर एक साल तक के लिए निर्माण पर रोक लगा दी गई.है इसके साथ साथ ये फैसल भी हुआ कि सशस्त्र सेना और UPSC की पूर्व परीक्षा पास करने वाले को 50 हजार रूपये के बजाए 1 लाख रूपये तैयारी के लिए मिलेंगे.

 

 

 

आइये जानते हैं पुष्कर मंत्रिमंडल के फैसले UCC Dhami cabinet

-राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA) प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत करेगा.

 

2-खाद्य विभाग के अंतर्गत अंत्योदय एवं BPL कार्ड धारकों को 8 रुपये की दर से प्रतिमाह मिलेगा 1 किलो आयोडाइज नमक।

 

3-समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत समिति ने जो फैसले लिए, उनका कैबिनेट अनुमोदन हुआ.

 

4-संस्कृति, धर्मस्व एवं तीर्थाटन विभाग के अंतर्गत बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिकों एवं धार्मिक कार्यों के लिए 2 नियमावली बनाई जाएगी।

 

5-मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में अब बालक का जन्म होने पर भी मिलेगी किट

 

6-आवास विकास विभाग के अंतर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर Township विकसित करने के लिए 11 कस्बों में निर्माण कार्यों पर आगामी एक वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक रोक। मास्टर प्लान से होगा इन क्षेत्रों का विकास। इसमें योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ-मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गौचर शामिल

7-परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पद जो कि पूर्व में फ्रीज किया गया था, उनसे रोक हटाये जाने का निर्णय।

 

8-आवास विभाग के अंतर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन को मंजूरी। छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर बना सकेंगे पेट्रोल पंप। शेष के लिए रहेगी 50 मीटर की दूरी वाला पुराना नियम।

 

9-राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में प्रीमियम की दरों को किया गया संशोधित। अब योजना की धनराशि को 100 रू से बढ़ा कर 350, 200 से 700 तथा 400 को 1400 किया गया। अब इन्श्यारेंस के रूप में दी जाने वाली धनराशि को बढ़ा कर 1 लाख को 5 लाख, 2 लाख को 10 लाख तथा 4 लाख को 20 लाख करने का निर्णय।

 

10-विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग के मद्देनजर 30 जून-2024 तक शिथिलीकरण सुविधा लागू होगी.

11-कार्मिक विभाग के अंतर्गत UPSC एवं Defence Forces की NDA व अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये के बजाए 1 लाख देने का निर्णय।

 

12-गृह विभाग के अंतर्गत राजस्व से रेगुलर पुलिस में लाए गए 6 नए थानों एवं 21 पुलिस चौकियों के लिए कॉन्स्टेबल एवं SI के लिए 327 नए पदों पर भर्ती का का निर्णय।

 

13-पशुपालन विभाग के अंतर्गत देहरादून में पालतू जानवरों के अस्पताल के लिए 9 पदों के सृजन का निर्णय।

 

14-पशुपालन विभाग के अंतर्गत अब तक 60 विकासखंड में वेटरनरी मोबाइल वैन का केन्द्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है संचालन. राज्य के शेष 35 विकासखण्डों के लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों से वैन की व्यवस्था करेगी।

 

15-पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था के लिए अब यूजर चार्ज का 75 प्रतिशत चिकित्सालय अपने लिए जबकि शेष 25 प्रतिशत ट्रेजरी में करेंगे जमा।

16-प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में PG में सीनियर रेजीडेंट की कमी के कारण अब इसकी अवधि को एक साल की बजाए दो साल का फैसला.

 

17-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी एवं चमोली के रूप में Identified पदों को परिवर्तित कर उपायुक्त परियोजना करने का निर्णय।

 

18-सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) के ढांचे में स्वीकृत कुछ पदों के सृजन के संबंध में निर्णय।

 

19-सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली के प्राविधान मृतक कुटुम्ब के सदस्य को सरकारी सेवा के किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़ कर जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्रांर्तगत उपयुक्त किए जानेने के संबंध में, नियमावली का प्रख्यापन।

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