उत्तराखंड

अवैध निर्माण पर एमडीडीए सख्त, मसूरी के होटल अतिथि में 12 कमरे और बेसमेंट सील

मसूरी में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त सचिव एवं एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के आदेश के बाद प्राधिकरण की टीम ने लाइब्रेरी क्षेत्र स्थित होटल अतिथि के अनधिकृत बताए जा रहे 12 कमरों और बेसमेंट को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा।

एमडीडीए के सहायक अभियंता अजय मलिक ने बताया कि संयुक्त सचिव के आदेश के बाद होटल परिसर में सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के अनुसार होटल के 12 कमरों और बेसमेंट में निर्माण से संबंधित आवश्यक स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई थी। सीलिंग के बाद होटल के संबंधित हिस्से में आवाजाही रोक दी गई है।

एमडीडीए की कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब मसूरी में अनधिकृत निर्माण और पहाड़ों की कटिंग को लेकर प्राधिकरण निगरानी बढ़ा रहा है। प्राधिकरण की एक अन्य पत्रावली में डिक रोड स्थित संपत्ति भवन से संबंधित निर्माण का भी उल्लेख है। इसमें मुख्य भवन और आउट हाउस के भीतर आरसीसी कॉलम व बीम के निर्माण के साथ पहाड़ की खुदाई कर पुश्ते और आरसीसी दीवार बनाने का मामला दर्ज किया गया था।

प्राधिकरण के मुताबिक इस मामले में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की धारा 27 के तहत वाद दर्ज किया गया था। संबंधित पक्ष को 24 अप्रैल 2026 को कारण बताओ नोटिस और निर्माण कार्य रोकने का नोटिस जारी किया गया था। क्षेत्रीय अभियंताओं की रिपोर्ट में आरसीसी दीवार, पुश्ते, कॉलम और बीम निर्माण के साथ पहाड़ की खुदाई का भी उल्लेख किया गया है।

एमडीडीए के अनुसार किसी भी अनधिकृत निर्माण या विकास कार्य के लिए प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। संबंधित पक्ष को निर्माण से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने और आवश्यकता होने पर शमन मानचित्र पेश करने के निर्देश दिए गए थे। प्राधिकरण का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद आवश्यक स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई।

कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अजय मलिक, अवर अभियंता अनुज पांडेय, अवर अभियंता अनुराग नौटियाल, सुपरवाइजर संजीव कुमार, उदय नेगी और इंद्र देव नौटियाल समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।

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