Sunday, November 24, 2024

राज्य

दिल्ली : पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

SG

यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जब के शिक्षा मंत्री को आबकारी मंत्री भी रहते न्यायिक हिरासत में जेल जाना पड़ा। न्यायिक हिरासत में जाने का मतलब है कि मुद्दा जरुरत से कहीं अधिक गंभीर है। कुछ समाचार सूत्रों के अनुसार माननीय जज साहब ने बिना समय गंवाए जेल के आदेश दे दिए।  
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में मनेगी। कोर्ट ने 7 दिन की सीबीआई हिरासत के बाद सिसोदिया को 20 मार्च 2023 तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीबीआई के वकील ने सिसोदिया की रिमांड की माँग नहीं की थी। हालाँकि यह कहा था कि जरूरत पड़ने पर 15 दिनों में फिर से रिमांड की माँग कर सकते है।दिल्ली के शराब घोटाला मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया 4 मार्च 2023 को 2 दिनों की रिमांड पर भेजे गए थे। उनकी यह रिमांड सोमवार (6 मार्च 2023) को खत्म हो रही थी। ऐसे में सीबीआई ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह मनीष सिसोदिया की रिमांड की माँग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर अगले 15 दिनों में फिर से रिमांड की माँग कर सकते हैं

सीबीआई के वकील की इस बात को सुनने के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उन्हें आगामी 20 मार्च तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के आवेदन पर कोर्ट ने उन्हें जेल के अंदर चश्मा, भगवद गीता, डायरी, पेन तथा एमएलसी द्वारा निर्धारित दवाएँ रखने की अनुमति दी है। साथ ही, जेल अधीक्षक को मनीष सिसोदिया की मेडिटेशन सेल में रखने की अपील पर विचार करने का निर्देश दिया है। उनकी जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई की जाएगी

मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी

सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया से करीब 8 घण्टे पूछताछ की थी। पूछताछ में सहयोग न करने के कारण सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 27 फरवरी 2023 को उन्हें कोर्ट में पेश किया था। जहाँ से कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिनों की रिमांड में भेजा था। इसके बाद 28 फरवरी को कॉन्ग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फौरन सुनवाई की माँग करते हुए सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट ने सिंघवी की याचिका को स्वीकार कर लिया था। 28 फरवरी को सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सिसोदिया को फटकार लगाते हुए पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।
फिर शुक्रवार (03 मार्च 2023) को पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में सिसोदिया ने CBI की पूछताछ में सहयोग का हवाला देकर जमानत माँगी। सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि पूछताछ के लिए जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वे हाजिर हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि उन्हें कस्टडी में रखने की कोई वजह नहीं है। इस जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च 2023 को फैसला सुनाएगा।