Monday, November 25, 2024

राज्य

शपथपत्र में जानकारी छिपाने पर कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी फंसे, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Congress MLA Khushal Singh officer trapped for hiding information in affidavit, High Court issued notice

नैनीताल : लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी चुनावी शपथपत्र में जानकारी छिपाने पर फंस गए हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने लोहाघाट से पराजित भाजपा प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक अधिकारी सहित सातों उम्मीदवारों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, चंपावत, रिटर्निंग अधिकारी लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में पूर्व विधायक फर्त्याल की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि खुशाल अधिकारी ने नामांकन पत्र 24 जनवरी को दाख़िल किया जबकि नामांकन पत्र के साथ जमा होने वाला शपथपत्र 28 जनवरी को बनाकर जमा किये।
अपने शपथपत्र में सरकार के साथ हुई संविदाओं को छुपाया है और विधायक निर्वाचित होने के बाद भी 31 मार्च को संविदा के आधार पर ठेका प्राप्त किया है। याचिका में जानकारी छिपाने को संविधान के अनुच्छेद 191 का उल्लंघन करार देते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 ए के तहत अयोग्य घोषित करने व याचिकाकर्ता को विजयी घोषित करने की याचना की है।