ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम डा. अनिल कुमार सिंह की अदालत ने सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोषी सनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सनी नोएडा के मोरना गांव का रहने वाला है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
छात्रा को झाड़ियों में खींच कर किया था दुष्कर्म
सजा सुनने के बाद सनी छाती पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। घटना के बाद से सनी जेल में बंद है। अभियोजन अधिकारी नीटू बिश्नाई ने बताया कि सेक्टर-24 कोतवाली क्षेत्र के जंगल में स्कूल जाते समय सातवीं क्लास की छात्रा को झाड़ियों में खींच कर इसी वर्ष 25 जुलाई को सनी ने दुष्कर्म किया था।
पीड़िता की हालत नाजुक होने पर उसका उपचार अस्पताल में चला था। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित सनी को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ तीन दिन के अंदर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पीड़िता के कपड़े पर मिले सैंपल व आरोपित के डीएनए का मिलान होना केस में मजबूत साक्ष्य बना। केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सनी को दोषी करार दिया है।
पुलिस की मजबूत पैरवी से दोषी को मिली सजा
मामले में एसीपी रजनीश वर्मा ने मजबूत पैरवी की। घटना के दौरान एसीपी के नेतृत्व में 17 स्थानों पर छापेमारी कर 24 घंटे में आरोपित को पकड़ लिया था। तीन दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी। इससे मामले की कोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकी। जिला न्यायालय ने सुनवाई कर दोषी सनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।