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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए OBC आरक्षण किया रद्द

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यूपी। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि इस बार राज्य में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने झटका देते हुए सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को भी रद्द कर दिया है और तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए तीभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में अब किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है। सरकार द्वारा ओबीसी के लिए रिजर्व की गई सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा।

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