राजनीति

मानहानि केस में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की कैद की सजा

 

महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने वाली भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में कोर्ट ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता और सांसद संजय राउत को दोषी पाया है। संजय राउत को इस मामले में 15 दिन की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह फैसला शिवडी कोर्ट ने सुनाया है। यह मामला साल 2022 का है। मीरा भायंदर शौचालय केस में संजय राउत ने मेधा सोमैया पर आरोप लगा था।

संजय राउत ने मेधा सोमय्या पर मीरा भाईंदर में एक शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके विरोध में मेधा सोमय्या ने शिवडी कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज यानी गुरुवार को इस फैसले की सुनवाई हुई। अदालत ने शिवसेना नेता संजय राउत को दोषी करार दिया। अदालत ने संजय राऊत को 25 हजार रुपये का जुर्माना के अलावा 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है।

 

 

यह फैसला संजय राउत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं 15 दिन की सजा के कारण संजय राउत जमानत के लिए पात्र हैं। इसके बाद संजय को नियमित रूप से अदालत के सामने पेश होना होगा। बताया जा रहा है कि वे स्वयं आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद कोर्ट द्वारा उनके जमानत मंजूर करने की संभावना है। सुनवाई के समय संजय राउत कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, लेकिन कोर्ट ने निर्धारित समय पर फैसले सुनाया है।

फैसले के बाद मेधा सोमय्या की पहली प्रतिक्रिया

 “सबसे पहले मुझे लगता है कि आज भी भारत की न्याय व्यवस्था रामशास्त्री प्रभुणे के पथ पर चल रही है। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करती हूं। अगर कोई मेरे परिवार या मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो एक सामान्य गृहिणी कैसे लड़ेगी, मैंने उसी तरह लड़ाई लड़ी। मुझे न्यायालय ने न्याय दिया है। मैं न्यायालय के फैसले से संतुष्ट हूं। सजा होना जरूरी है। मुझे लगता है कि ऐसे बेतुके बयानों पर रोक लगेगी।”

मामला क्या है?

मेधा सोमय्या ने संजय राउत पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमय्या ने संजय को इस आरोप के सबूत देने का चुनौती दी थी। लेकिन संजय राऊत ने कोई सबूत नहीं दिया, जिसके बाद मेधा सोमय्या ने उन पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोका। संजय राउत को इससे पहले ही मानहानि और बदनामी की नोटिस दी गई थी और मुलुंड पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज की गई थी। किरीट ने आरोप लगाया कि 1 रुपये का भी घोटाला नहीं हुआ है और ना ही कोई सबूत या दस्तावेज हैं, फिर भी संजय राऊत ने सिर्फ डराने और बदनाम करने के लिए यह दुष्प्रचार किया है।