नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने ‘हिजाब’ के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को तत्काल सुनवाई करने की मांग संबंधी गुहार अस्वीकार करते हुए इस पर होली के बाद विचार करने का संकेत दिया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस मामले में होली के बाद विचार किया जाएगा।
वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने इस मामले को अति आवश्यक बताते हुए बुधवार को विशेष उल्लेख के दौरान तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में श्री हेगड़े एवं अन्य के अनुरोध पर होली के बाद सुनवाई के लिए विचार किया जाएगा। स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक जारी रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के मंगलवार के फैसले के कुछ घंटे बाद ही उसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वर्दी का निर्धारण संवैधानिक है और विद्यार्थी इस पर आपत्ति नहीं कर सकते।