सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिव्यांग उम्मीदवारों को आइपीएस समेत अन्य नौकरी के लिए आवेदन की दी अनुमति
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दिव्यांगों को भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) समेत विभिन्न वर्गों में चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में अस्थायी रूप से आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) नेशनल प्लेटफार्म फार द राइट्स आफ द डिस्एबल्ड द्वारा दाखिल रिट याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और उनके जैसे लोग व्यक्तिगत रूप से या कूरियर के जरिये एक अप्रैल तक अपने आवेदन दाखिल कर सकते हैं। आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने मामले को 18 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है।
याचिका में सरकार की 18 अगस्त, 2021 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें दिव्यांगों को आइपीएस, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा (आइआरपीएफएस) और दिल्ली, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली, अंडमान व निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप पुलिस सेवा (डीएएनआइपीएस) में आरक्षण से पूरी छूट प्रदान की गई है। याचिका में इस अधिसूचना को रद करने की मांग की गई है। साथ ही दिव्यांगों के सशक्तीकरण विभाग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि आइपीएस, डीएएनआइपीएस और आइआरपीएफएस में दिव्यांगों के लिए उचित पद आरक्षित किए जाएं।