Sunday, November 24, 2024

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पहली जनवरी से बदले नियम, लॉकर से गायब होगा गहना, तो बैंक जिम्मेदार, पढ़ें यह खबर

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नया साल यानी 2023 शुरू हो चुका है। हर नए साल या महीने की शुरुआत में कुछ महत्त्वपूर्ण बदलाव होते हैं। इन बदलावों का सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। कुछ बदलाव तो सीधे हमारी जेब पर असर डालते हैं। नए साल के पहले दिन से भी कुछ जरूरी नियम बदल गए हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर, जीएसटी ई-इन्वॉयसिंग, सीएनजी-पीएनजी के भाव और गाडिय़ों की कीमतों से जुड़े बदलाव शामिल हैं…

छोटी बचत स्कीम पर मिलेगा ज्यादा ब्याज

केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को इस बार न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। सरकार की ओर से ब्याज दर में 1.1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के एक साल के टर्म डिपाजिट पर ब्याज 5.50 प्रतिशत से बढक़र 6.60 प्रतिशत हो गया है। वहीं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज 7.00 प्रतिशत, किसान विकास पत्र पर ब्याज 7.20 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.00 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।

अब कार खरीदना महंगा

पहली जनवरी, 2023 से कार खरीदना भी महंगा हो गया है। कुछ कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। वहीं, कुछ कंपनियां इस महीने कीमतें बढ़ाने वाली हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी समेत हुंडई, टाटा, किआ, सिट्रोन, रेनो, जीप, ऑडी. मर्सिडीज और अन्य कंपनियां गाडिय़ों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान पहले ही कर चुकी थीं। सभी कंपनियों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट की लागत बढ़ती जा रही है, जिसके चलते उन्हें कीमत बढ़ाने के कदम को उठाना पड़ा। इसके अलावा इस साल से छह एयरबैग्स का नियम भी अनिवार्य होने वाला है। इस वजह से भी कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढऩे वाली है।

अब नहीं चलेगी बैंकों की मनमानी

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक लॉकर से संबंधित नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम पहली जनवरी, 2023 से लागू हो गए हैं। इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद लॉकर के मुद्दे पर बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकते। इन नियमों के लागू होने के बाद अगर बैंक लॉकर में रखे सामान (जैसे सोने-चांदी के गहने) को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय होगी। बैंक और ग्राहको के बीच एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। यह 31 दिसंबर तक के लिए वैध रहेगा। बैंकों को ग्राहकों को लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव के बारे में सभी जानकारी एसएमएस और अन्य माध्यमों से देनी पड़ेगी।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी

पहली जनवरी, 2023 से गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना जरूरी हो गया है। यदि आपकी गाड़ी में यह प्लेट नहीं है, तो इसे तुरंत लगवा लें। सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में पहली जनवरी, 2023 से गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का लगवाने की बात कही गई थी, जिसकी डेट का आगे नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में आपको समय रहते इस काम को निपटाना बेहद जरूरी है। यदि आपने अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई, तो आप पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

हैल्थ इश्योरेंस के लिए केवाईसी जरूरी

पहली जनवरी, 2023 से हैल्थ इश्योरेंस कराते समय केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे क्लेम के प्रोसेस में तेजी आएगी। वहीं, पॉलिसी को रिन्यूएबल और अपडेट करने में पहले के मुकाबले आसानी होगी।

जीएसटी के ई-इन्वॉयसिंग से जुड़े नियम बदलेंगे

जीएसटी ई-इन्वॉयसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी नए साल में अहम बदलाव होंगे। सरकार ने जीएसटी की ई-इन्वॉयसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ रुपए से घटाकर पांच करोड़ रुपए कर दी है। जीएसटी के नियमों में ये बदलाव पहली जनवरी, 2023 से लागू होंगे। ऐसे में जिन व्यापारियों का टर्न ओवर पांच करोड़ रुपए या उससे अधिक है उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी हो जाएगा।

गाड़ी का इंश्योरेंस महंगा

बीमा नियामक इरडा (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) गाडिय़ों के इस्तेमाल और उनके रख-रखाव के आधार पर बीमा प्रीमियम को लेकर नए नियमों पर विचार कर रहा है। इस स्थिति में गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगा हो सकता है। हालांकि, जिन लोगों का इंश्योरेंस इस महीने में खत्म होने वाला है, वो उसे अभी रिन्यू करवा लें। ऐसे में वे महंगे प्रीमियम से बच जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनियां एक महीने पहले से लोगों को व्हीकल का इंश्योरेंस ऑफर करती हैं। यानी जिन लोगों के इंश्योरेंस 31 जनवरी तक खत्म होने वाले हैं, वो इसे अभी भी रिन्यू करा सकते हैं।

आईएमईआई रजिस्ट्रेशन जरूरी

पहली जनवरी, 2023 से फोन बनाने वाली कंपनियों और इसका आयात-निर्यात करने वाली फर्मों के से जुड़े नियम में भी बदलाव हो गया है। इसके तहत कंपनियों को हर फोन के आईएमईआई नंबर का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। दूरसंचार विभाग ने आईएमईआई से छेड़छाड़ होने के मामलों पर लगाम कसने के लिए ये नियम बनाया है।