मेरठ। सट्टा किंग हिस्ट्रीशीटर इरफान ने एक मुकदमे में देहलीगेट पुलिस को अपनी अंगुली पर नचा दिया। हिस्ट्रीशीटर ने अपने स्थान पर अपने ही नाम के दूसरे युवक की गिरफ्तारी करा दी। बाकायदा इस मामले में विवेचक को भी जानकारी दी गई थी। फर्जी आरोपित बने युवक ने थाने में खुद पहुंचकर अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपित को थाने से जमानत देकर छोड़ दिया। शीर्ष अफसरों के संज्ञान में पूरा प्रकरण आने के बाद भी असली मुल्जिम इरफान को थाने बुलाकर थाने से ही जमानत दे दी गई। साथ ही मुकदमे में फर्जी आरोपित बने युवक का मुकदमा खत्म करने के लिए 169 सीआरपीसी में कार्रवाई की जा रही है।
2021 में जलीकोठी से पकड़ा था सट्टा
देहलीगेट पुलिस ने 2021 में जलीकोठी से सट्टा पकड़ा था। इसमें सट्टा किंग जली कोठी निवासी इरफान पुत्र इमामुद्दीन को भी आरोपित बनाया गया था। इसकी विवेचना दारोगा रतन लाल को दी गई थी। मथुरा के रहने वाले रतन लाल हाल ही में रिटायर्ड हो चुके हैं। बताया जाता है कि इरफान पुत्र इमामुद्दीन ने विवेचक के साथ मिलकर अपने स्थान पर जली कोठी के ही रहने वाले दूसरे इरफान को आरोपित बनवा दिया। बाकायदा फर्जी आरोपित बने इरफान ने थाने पहुंचकर खुद जुर्म कबूल किया। उसके बाद पुलिस ने उसे 13जी में थाने से ही जमानत देकर छोड़ दिया। इसी बीच तत्कालीन एसएसपी अजय साहनी ने सट्टा किंग इरफान की हिस्ट्रीशीट देहलीगेट थाने में खुलवा दी।
इरफान पर 2009 और 2021 के दो मुकदमे दर्शाए
हिस्ट्रीशीट में इरफान पर 2009 और 2021 के दो मुकदमे दर्शाए गए। थाने का हिस्ट्रीशीटर बनने के बाद इरफान ने हाईकोर्ट में पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी। बताया गया कि उस पर सिर्फ 2009 का एक मुकदमा है, 2021 में दर्ज मुकदमा दूसरे इरफान पर है, जिसे उसका मुकदमा दर्शाकर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बना दिया। हाईकोर्ट ने पुलिस की इस कार्रवाई को संज्ञान में ले लिया। उसके बाद पड़ताल की गई कि 2021 के मुकदमे में इरफान आरोपित था तो अन्य इरफान आरोपित कैसे बन गया, जबकि सीओ कोतवाली ने खुद इरफान को पकड़ने के लिए उसके घर पर दबिश दी थी। पुलिस ने कोर्ट में बाकायदा दबिश की फोटो और मीडिया में छपी खबरों का भी उल्लेख किया, लेकिन खुद की कार्रवाई में पुलिस फंस गई। उसके बाद पुलिस ने आरोपित हिस्ट्रीशीटर इरफान को थाने बुलाकर जमानत दे दी। साथ ही फर्जी इरफान का मुकदमा खत्म करने के लिए 169 सीआरपीसी में कार्रवाई के लिए कोर्ट में आवेदन किया है।