राज्य

100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की दिवाली जेल में ही मनेगी

100 करोड़ की वसूली मामले में छह नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए

 

 मुंबई

100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की दिवाली ईडी की हिरासत में मनेगी। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें छह नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। सोमवार देर रात देशमुख को करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया था। अदालत ने देशमुख द्वारा कस्टडी में घर का खाना देने और पूछताछ के दौरान उनके वकील को उनके पास रहने की अर्जी को मान लिया है। वे कई दिनों तक लापता रहने के बाद सोमवार सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंच गए थे। देशमुख को ईडी ने पांच बार पूछताछ के लिए सम्मन किया था, लेकिन हर बार उनके वकील इंद्रपाल सिंह ही ईडी ऑफिस पहुंचे थे। उनकी दलील थी कि देशमुख 75 साल के हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वे पेश नहीं हो सकते।

इससे पहले 13 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पाया कि देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर तासीन सुल्तान और उनकी टीम ने देशमुख से लगातार पूछताछ की। अब इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। पिछले हफ्ते देशमुख की उस याचिका को बांबे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी के सम्मन को रद्द करने की मांग की थी। ईडी 100 करोड़ की वसूली मामले में मनी लांड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। देशमुख के साथ उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और पत्नी को दो बार पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन वे भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे।

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