Sunday, November 24, 2024

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शस्त्र लाइसेंस कैसे बनवाएं, जानिये एक क्लिक में पूरा प्रोसेस

लखनऊ. आज कल हथियार रखने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। हर कोई लाइसेंस (Arms License) बनवाकर अपने पास हथियार रखना चाहता है। चाहे उसे इसकी जरूरत हो या न हो। लेकिन, आपको बता दें कि हथियार का लाइसेंस बनवाना इतना सरल नहीं होता है, जितना लोग समझते हैं। इसकी लंबी प्रक्रिया है। प्रक्रिया को पूरा करने के बाद शस्त्र लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। तो आइये आज आपको बताते हैं कि हथियार का लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Arms License Process) क्या है?अगर आप भी हथियार रखना चाहते हैं तो इसके लिए कोई न कोई खास वजह होना जरूरी है। अर्थात आवेदनकर्ता को यह बताना होगा कि उसे या उसकी फैमिली को जा का खतरा रहता है। या उसका काम ही ऐसा है कि उसके लिए हथियार रखना बेहद आवश्यक है। यदि इस तरह का कोई कारण है तो आप शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के एक माह एक साल या उससे भी अधिक समय भी लग सकता है। इसलिए शस्त्र लाइसेंस के लिए धैर्य जरूरी है।जानें शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रियाशस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको डीएम या फिर कमिश्नर के कार्यालय में आवेदन करना होगा। वहां से आपका आवेदन पुलिस निदेशक के पास जाएगा। जहां से जांच के लिए स्थानीय पुलिस के पास भेजा जाएगा। इसमें स्थानीय पुलिस की प्रक्रिया को अहम माना जाता है। स्थानीय पुलिस आपकी पृष्‍ठभूमि, व्यवसाय के साथ आपराधिक रिकॉर्ड खंगालेगी। इसके बाद सब कुछ ठीक रहने पर आपका आवेदन पत्र और दस्तावेज जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास भेजे जाएंगे। वहां भी आपराधिक बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। इसके बाद आवेदन रिपोर्ट लगाकर आवेदन पत्र को एसपी ऑफिस भेजा जाएगा। एसपी ऑफिस में कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद डीएम या फिर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय भेजा जाएगा। आवेदक के बारे में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी जांच करेगी। एसपी और लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट डीएम के पास पहुंचने पर आवेदन पर अंतिम मुहर लगाई जाती है। इसके बाद आखिरी निर्णय जिलाधिकारी के हाथ में ही होता है। वह स्वविवेक से लाइसेंस देने या नहीं देने के लिए स्वतंत्र हैं।शस्त्र लाइसेंस के लिए ये दस्तावेज आवश्यकशस्त्र लाइसेंस के लिए दस्तावेज में एड्रेस प्रूफ, आयु प्रमाण पत्र (21 साल से अधिक), इनकम सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, संपत्ति की जानकारी, लोन या उधार की जानकारी, मेडिकल सर्टिफिकेट, नौकरी या बिजनेस की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आपको कौन सा हथियार चाहिए यह भी बताना होगा। आवेदनकर्ता सिर्फ पिस्टल, रिवाल्वर, बंदूक या राइफल के लिए ही अप्लाई कर सकता है। यानी मशीन गन आदि के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।हथियार खरीदने के बाद भी पूरी करने पड़ती है ये प्रक्रियाशस्त्र लाइसेंस बन जाने के बाद आवेदनकर्ता सरकारी हथियार की दुकान से चुने गए हथियार खरीद सकता है। आवेदक के लाइसेंस में ही हथियार के प्रकार की पूरी डिटेल होती है। हथियार को खरीदकर आवेदक को प्रशासन और स्थानीय पुलिस के पास ले जाना पड़ता है। प्रशासन लाइसेंस में हथियार का दर्ज विवरण और खरीदे गए हथियार की डिटेल मैच करता है और उसे अपने पास दर्ज करता है। फिर स्थानीय थाने में भी जानकारी दर्ज होती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही आवेदक हथियार घर ले जा सकता है।