चुनाव आयोग की अर्जी पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को देना होगा जवाब, जानें क्या है मामला
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से जवाब मांगा है। मनोहर लाल के चुनानव को निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर रमेश खत्री ने चुनौती दी थी।राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने विधायक के नाते मनोहर लाल के चुनाव को चुनौती देने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रहे मास्टर रमेश खत्री नंबरदार को भी नोटिस जारी किया है।
मनोहर लाल के चुनाव को रद करने को लेकर रमेश खत्री ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। अभी यह याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच भारतीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि अक्टूबर 2019 में राज्य के आम चुनाव के लिए जो ईवीएम प्रयोग की गई, उनको अन्य स्थान पर चुनाव के लिए भेजने के लिए कदम उठाए जाएं। अगर कोर्ट में कोई मामला है तो कोर्ट से इस बाबत इजाजत ले।
इसी को लेकर राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिख कर राज्य की चुनाव याचिकाओं की जानकारी मांगी थी। रजिस्ट्रार ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिख कर जानकारी दी कि समालखा, सिरसा, पुन्हाना, असंध, थानेसर, करनाल व सोनीपत की चुनाव याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसके तहत इन क्षेत्रों की ईवीएम, वीवीपैट हाई कोर्ट के आदेश पर स्ट्रांग रूम में डबल लाक में बंद है।इस बीच राज्य चुनाव आयोग को हरियाणा में पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। चुनाव से चार महीने पहले इन मशीनों की तकनीकी जांच करनी जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर इन मशीनों को जारी करने की मांग की, ताकि उनका चुनाव में प्रयोग किया जा सके, क्योंकि चुनाव के लिए राज्य में 45 हजार मशीनों की जरूरत है।