Monday, November 25, 2024

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हल्द्वानी- केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने नजूल भूमि के मनमाने मूल्य निर्धारण पर जताई नाराजगी , डीएम को दिए यह निर्देश

हल्द्वानी- केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने नजूल भूमि के मनमाने मूल्य निर्धारण पर जताई नाराजगी , डीएम को दिए यह निर्देश

हल्द्वानी। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत नजूल भूमि के मामलों को शीघ्र सुलझाने के निर्देश जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल को दिए हैं। केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने नजूल भूमि पर मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारण किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है।केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल को पत्र लिखकर कहा है कि हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत नजूल भूमि मामले में मनमाने ढंग से मूल्य का निर्धारण किया जा रहा है लिहाजा स्थानीय लोगों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है।श्री भट्ट ने कहा है कि वर्तमान में नगर निगम द्वारा नजूल भूमि को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर भूस्वामी दिए जाने की प्रक्रिया गतिमान है, पर स्थानीय जनता द्वारा संबंधित विभागों में कई बार अनुरोध किया गया है। जिस पर अब तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। और अब तक लगभग 700 लोगों की फाइल पूर्ण रूप से प्रपत्र जमा कर संबंधित कार्यालय में जमा है जो कि विचाराधीन है।श्री भट्ट ने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि तत्काल रुकी हुई फाइलों को निस्तारण किया जाए।

श्री भट्ट ने कहा है कि फाइलों के निस्तारण के संबंध में कार्यालय में कैंप लगाकर सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में एक दिन में समस्या का समाधान किया जाए। इसके अलावा जिन लोगों के पास पट्टे उपलब्ध है। भवन बनाने की अनुमति है। जितने वर्ग का पट्टा उपलब्ध का मूल्य न लिया जाए साथ ही कार्यालय में नोटिस बोर्ड में जिस वर्ष से शुल्क लागू होगा उसे वर्ग गज के हिसाब से विवरण चस्पा किया जाएश्री भट्ट ने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि तत्काल रुकी हुई फाइलों को निस्तारण किया जाए।

श्री भट्ट ने कहा है कि फाइलों के निस्तारण के संबंध में कार्यालय में कैंप लगाकर सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में एक दिन में समस्या का समाधान किया जाए। इसके अलावा जिन लोगों के पास पट्टे उपलब्ध है। भवन बनाने की अनुमति है। जितने वर्ग का पट्टा उपलब्ध का मूल्य न लिया जाए साथ ही कार्यालय में नोटिस बोर्ड में जिस वर्ष से शुल्क लागू होगा उसे वर्ग गज के हिसाब से विवरण चस्पा किया जाए।।