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एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शराब लेकर जाना पढ़ सकता है महंगा , नियम जरूर पढ़े , पकड़े जाने पर जेल भी होगी

प्रशांत बख़्शी

दिल्ली से सस्ती शराब लाने का चस्का पड़ा महंगा, युवक खुद गया जेल; दोस्त पर 12 लाख का जुर्माना

 

इंदिरापुरम निवासी शिवम (बदला नाम) का दोस्त उसकी क्रेटा कार यह कह कर ले गया कि वह दिल्ली तक जा रहा है। शाम तक वापस न आने पर शिवम को चिंता हुई तो दोस्त की खोजबीन शुरू की गई। पता चला कि उसका दोस्त बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान दिल्ली से शराब लाते हुए पकड़ा गया और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। उसके साथ ही शिवम की नई क्रेटा कार जब्त कर ली गई।

 

शिवम अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए गया तो पता चला कि गाड़ी की कीमत के बराबर जुर्माना जमा करना होगा, तभी गाड़ी छूट सकती है। अन्यथा गाड़ी जब्त होगी और इसकी नीलामी होगी। दोस्त ने सस्ती शराब के चक्कर में शिवम को 12 लाख रुपये की चपत लगवा दी। दरअसल दिल्ली में शराब पर छूट है। यहां गाजियाबाद से आधे दाम पर शराब बिक रही है। ऐसे में गाजियाबाद रोजाना आने-जाने वाले लोग सस्ती विस्की और बीयर के चक्कर में गाजियाबाद के बजाय दिल्ली से खरीद रहे हैं।इस दौरान गाजियाबाद आबकारी विभाग ने बॉर्डर पर अभियान चलाया हुआ है कि यदि कोई दिल्ली से एक बोतल भी सील पैक शराब लाते पकड़ा गया तो वह शराब तस्करी में जेल पहुंच जाएगा। इसके साथ ही वह जिस दो पहिया या चार चार पहिया वाहन में होगा वह भी जब्त कर लिया जाएगा। पिछले एक माह में आबकारी विभाग 65 से ज्यादा लोगों को जेल भेज चुका है। इसके साथ ही दो पहिया वाहनों के साथ करीब 35 लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त कर चुका है।

 

पूरा पैसा जमा करने पर ही छूटेगा वाहन

 

नियम के तहत शराब तस्करी के दौरान पकड़े गए वाहन को जब्त कर लिया जाता है। यदि मालिक इस वाहन को छुड़वाना चाहे तो उसे वाहन की पूरी कीमत जुर्माने के रूप में जमा करनी होगी। अन्यथा यह वाहन विभाग की नीलामी में ही बिकेगा दोस्तों को कार देकर बुरे फंसे लोग

 

केवल शिवम की क्रेटा ही नहीं बल्कि स्कार्पियो,आई-20, शिफ्ट डियायर, होटा अमेज, वैगेनआर जैसी करीब 32 गाड़ी अभी तक पुलिस जब्त कर चुकी है। इनमें से अधिकतर या तो ड्राइवर मिले या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार की कार मांग कर लाने वाले मिले। पकड़े गए लोगों की तो जमानत हो गई लेकिन गाड़ी सभी की जब्त हैं।नियमानुसार कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अलावा भी किसी दूसरे राज्य से गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करते समय केवल एक बोतल शराब या फिर बीयर वह भी सील खुली ला सकता है। यदि बोतल सील पैक है तो वह तस्करी में मानी जाएगी। पकड़े जाने पर जेल के साथ वाहन भी जब्त हो जाएगा।

 

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा, ‘गाजियाबाद में केवल यूपी की शराब की खरीदकर पी सकते हैं। दिल्ली में जाकर पीने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन सील बंद एक भी बोतल (क्वार्टर भी) लाने पर पाबंदी है। चेकिंग में पकड़े जाने पर शराब तस्करी में मुकदमा दर्ज किया जाएगा

। विभाग की कई टीम बॉर्डर पर चेकिंग कर रही हैं।’