लॉकडाउन-04 में आप ऑड और ईवन तारीख व नंबर के हिसाब से अपनी कार चला पाएंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने निजी चौपहिया वाहनों को ऑड-ईवन नंबर के हिसाब से चलने की छूट दे दी।
राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में यह छूट रहेगी। सरकारी गाड़ी, माल ढुलाई वाहन, जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को ऑड-ईवन से छूट रहेगी।
शासन-प्रशासन से विधिवत अनुमति वाले वाहनों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार देर शाम इसके आदेश जारी किए।
एक कार में चालक समेत चार लोग ही बैठ सकेंगे
नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर व रुद्रपुर में कार चलाने की छूट दी गई है। यहां भी निजी वाहन में ड्राइवर के साथ तीन लोग और बैठ सकेंगे। पहले ड्राइवर के साथ केवल एक ही व्यक्ति को अनुमति थी।
यह है फार्मूला
ऑड-ईवन को जानने को तरीका बेहद आसान है। एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी के अनुसार, जो तारीख दो से भाग करने पर विभाजित हो जाए, वह ईवन नंबर मानी जाती है।
इस दिन केवल वही गाड़ियां चल सकती हैं जिनकी वाहन संख्या का अंतिम नंबर दो से विभाजित हो जाए यानि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 तारीख के दिन वही गाड़ी चलेगी जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा।
इसी प्रकार ऑड नंबर को जाना जा सकता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ऑड नंबर हैं। जिस वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, वो इन तारीखों में चलेगा।