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जेल में चक्की पीसिंग!, आईटी एक्ट ६७ में हीर खान को हो सकती है ३ साल की सजा

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जेल में चक्की पीसिंग!, आईटी एक्ट ६७ में हीर खान को हो सकती है ३ साल की सजा
अगस्त 26, 2020 सामना संवाददाता , प्रयागराज
सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं पर की थी अभद्र टिप्पणी

देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करनेवाली महिला आरोपी हीर खान का जेल में चक्की पीसना तय है। उसके ऊपर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस इसी आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट के तहत ही मुकदमे चलाए जाते हैं। अपराध की गंभीरता के अनुसार इस कानून की धाराएं भी लगा दी जाती हैं। हीर पर धारा ६७ के तहत मामला दर्ज किया गया है। सबूत सामने है और इस मामले में कम से कम ३ साल की सजा का प्रावधान है। यानी हीर खान कम से कम ३ साल तक जेल में चक्की पीसनेवाली है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करनेवाली आरोपी महिला हीर खान के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी या भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपियों पर इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने हीर खान के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा ६७ और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा १५३ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आईपीसी की धारा १५३ए उन आरोपियों के खिलाफ लगाई जाती है, जो धर्म, नस्ल, भाषा, निवास स्थान या फिर जन्म स्थान के आधार पर अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत पैâलाने और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस धारा के तहत तीन साल के जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आईटी एक्ट २००० की धारा ६६ व ६७ में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करता है या फिर शेयर करता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई टिकटॉक, शेयर चैट, फेसबुक, ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत पैâलाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईटी की धारा ६७ के तहत कार्रवाई की जाती है। आईटी एक्ट की धारा ६७ में कहा गया है कि अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर ऐसा करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है। साथ ही ५ लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर ऐसा अपराध फिर दोहराया जाता है तो मामले के दोषी को ५ साल की जेल हो सकती है और १० लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हीर खान के खिलाफ यदि यह पहला मामला है तो उसके लिए ३ साल की सजा का इंतजाम पक्का है।

यूट्यूब चैनल पर आपत्तिजनक पोस्ट
प्रयागराज में रहने वाली महिला हीर खान ‘ब्लैक डे ५ अगस्त’ नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है। उसने २३ अगस्त को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें हिंदू-देवताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो के चलते उस महिला के खिलाफ पुलिस को कई शिकायतें मिली थी। मंगलवार को पुलिस ने उसे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया था।